Tuesday, 14 February 2017

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना




PRADHAN MANTRI KAUSHAL VIKAS YOJNA (PMKVY)2.0
SKILL INDIA , MINISTRY OF SKILL DEVELOPEMENT  AND ENTREPRENEURSHIP,PMKVY 2.0 OFFICIAL GUIDELINES (2016-2020)
SMART, NSDC 

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        PRADHAN MANTRI KAUSHAL VIKAS YOJNA IN HINDI
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की पूर्ण जानकारी हिंदी में

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी द्भारा वर्ष 2015 में शुरू की गयी स्किल इंडिया योजना का हिस्सा है जिसका उद्देश्य देश के युवाओं में कौशल विकास करके उन्हें रोज़गार प्राप्त कराना है \ इस ब्लॉग को हिन्दी में लिखने  का हमारा उद्देश्य इस योजना एवं सम्बंधित शब्दावली को आसानी से समझाना है \

परिचय
जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं | प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना केन्द्र सरकार , सम्बंधित संस्थाओं एवं  संगठनों द्भारा सुनियोजित योजना है जिसका उद्देश्य  देश के बेरोजगार खासकर युवा वर्ग को विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी ज्ञान प्राप्त कराना है ताकि बेरोजगारी को दूर किया जा सके | इस योजना में कौशल विकास को  विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया है जिसके लिए अनुमोदित प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल समापन हेतु मौद्रिक पुरस्कार प्रदान करने का प्रावधान है |

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE):
इस मंत्रालय का कार्य देश में उपलब्ध जनशक्ति को रोज़गार प्राप्त कराने हेतु उपयुक्त रूप से विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए ढांचा तैयार करना है कौशल विकास प्रशिक्षण के अनेकों योजनाये इस मंत्रालय द्भारा संचालित की जाती हैं |
राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) :
राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अधीन कार्यरत संस्था है जिसका कार्य सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी  के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए धन उपलब्ध कराना है | इसके अलावा MSDE द्भारा सृजित व्यावसायिक प्रशिक्षण योजनाओं को संगठित ढंग से चलाना एवं उन पर नज़र रखना है

क्षेत्रीय कौशल परिषद् /एसएससी (SECTOR SKILL COUNCIL) :
वर्तमान समय में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम से सम्बद्ध 40 SSC विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं जिनका उद्देश्य कौशल प्रशिक्षण हेतु तकनीकी ज्ञान प्रदान करना है प्रत्येक सेक्टर कौंसिल रोज़गार एवं क्षेत्र की दृष्टी से आवश्यक विभिन्न कोर्सेस आयोजित करती हैं | कुछ एसएससी निम्न प्रकार हैं :
·        AGRICULTURE SECTOR SKILL COUNCIL
·        ELECTRONIC SECTOR SKILL COUNCIL
·        BEAUTY AND WELLNESS SECTOR SKILL COUNCIL
·        IT/ITES SECTOR SKILL COUNCIL
·        HEALTHCARE SECTOR SKILL COUNCIL
·        AUTOMOTIVE SKILL DEVELOPMENT COUNCIL
·        CAPITAL GOODS SKILL COUNCIL
·        INDIAN PLUMBING SKILL COUNCIL
·        BFSI SECTOR SKILL COUNCIL OF INDIA
इत्यादि एस एस सी भिन्न क्षेत्रों में कार्य करती हैं |

योजना के मुख्य घटक

Ø  SHORT TERM TRAINING (अल्पावधि प्रशिक्षण) :

इसके अंतर्गत जो व्यक्ति स्कूल / कॉलेज छोड़ चुके हैं अथवा बेरोजगार हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना केन्द्र में प्रशिक्षण प्राप्त करके लाभ ले सकते हैं | जिसमें उन्हें रोजगार प्राप्त करने हेतु सम्बंधित क्षेत्र में राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF LAVEL) द्भारा निर्धारित 150 से  300 घंटे का तकनीकी प्रशिक्षण व् उसके अलावा  कंप्यूटर एवं डिजिटल साक्षरता का प्रशिक्षण देकर प्रमाणित किया जायेगा | सफलतापूर्वक प्रशिक्षण की समाप्ति के पश्चात, प्रशिक्षण पर होने वाले खर्च के रूप में अनुदानराशि योजनाबद्ध तरीके से ट्रेनिग प्रोवाइडर के बैंक खाते में भेज दी जाएगी|

Ø  RECOGNITION TO PRIOR LEARNING (पहले की सीख की मान्यता):

इसके अंतर्गत पूर्व अनुभव अथवा कौशल प्राप्त व्यक्ति जो कार्यरत हैं RPL केन्द्र से प्रशिक्षण एवं प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं


Ø  PLACEMENT (प्लेसमेंट व्यवस्था):
योजना के अंतर्गत उम्मीदवारों के सफल प्रशिक्षण के पश्चात रोज़गार दिलाने में सहायता की व्यवस्था की गयी है जिसकी जिम्मेदारी प्रशिक्षण संस्थानों की होगी | इसके अलावा कौशल व् रोजगार मेलो के द्भारा रोज़गार के अवसर प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है |

Ø  MONITORING ARRENGEMENTS (योजना की देख रेख):

प्रशिक्षण संस्थाओं द्भारा योजना को सुचारू रूप से एवं उच्च स्तरीय मानकों पर संचालित कराने हेतु एन एस डी सी व् उसकी सहायक निरिक्षण एजेंसियां उपयुक्त संसाधनों एवं तरीकों द्भारा नज़र रखेंगी| जैसे – फोन द्भारा, आकस्मिक निरिक्षण द्भारा, स्वलेखा परिक्षण द्भारा इत्यादि|


प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना केन्द्र
वर्तमान में इस योजना को पुनः 4 वर्ष (2016-2020) के लिए केन्द्र सरकार से मंजूरी दी गयी है | जिसके लिए केंद्र सरकार ने 12000 करोड़ का बजट आवंटित किया है|
इस योजना का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए एन एस डी सी एवं सहायक संस्थाओं द्भारा निजी एवं सरकारी क्षेत्र के नए एवं चल रहे प्रशिक्षण केन्द्रों को प्रधानमंत्री कौशल विकास केन्द्र की मान्यता व सम्बद्धता देने का प्रावधान किया गया है |

केंद्र की मान्यता व् सम्बद्धता हेतु आवश्यक दिशा निर्देश :

Ø  सम्पूर्ण योजना की कार्यकारिणी संस्था एन एस डी सी है अतः मान्यता व् सम्बद्धता हेतु निवेदन से लेकर केन्द्रों को दी जाने वाली धनराशी एवं केन्द्रों की निगरानी एन एस डी सी द्भारा की जाएगी |
Ø  केन्द्र की मान्यता बेसिक जॉब रोल (कोर्स) के अनुसार दी जाएगी|
Ø  चुने गए जॉब रोल के अनुसार प्रशिक्षित स्टाफ, प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त सामग्री एवं निर्धारित कक्षाओं का होना अनिवार्य है |
Ø  केंद्र की ग्रेडिंग का आंकलन 1 से 5 स्टार तक निम्न प्रकार किया जायेगा –

        अंक                   ग्रेडिंग
           85 - 100%                             5 स्टार
           70 - 84 %                               4 स्टार
           55 - 69%                                3 स्टार
           40 - 54%                                2 स्टार
      40 से कम                      1  स्टार

अंको का आंकलन निम्न बिन्दुओं के आधार पर किया जायेगा –
1.      स्वच्छ पीने का पानी एवं लड़के, लड़कियों के लिए अलग शौचालय |
2.      स्वच्छ केन्द्र परिसर |
3.      बिजली बैकअप जैसे – जनरेटर, इनवर्टर, इत्यादि की व्यवस्था |
4.      इन्टरनेट, एयरकंडीशन की व्यवस्था |
5.      स्वस्थ्य एवं सुरक्षा के उपयुक्त प्रबन्ध |
6.      सी सी टी वी की व्यवस्था, प्रोजेक्टर की व्यवस्था |
7.      रसोईघर, पार्किंग, लिफ्ट की व्यवस्था |
इत्यादि
Ø  केन्द्र हेतु न्यूनतम 3000 वर्ग फीट क्षेत्रफल का बिल्डिंग परिसर आवश्यक है | जिसमें प्रत्येक कक्षा (30 छात्रों की) न्यूनतम 300 वर्ग फीट (प्रति व्यक्ति 10 वर्ग फीट) की होनी चाहिए |
Ø  केन्द्र संचालन हेतु बिल्डिंग परिसर के प्रकार – पूर्णतः खाली ईमारत,बंद स्कूल कॉलेज में खाली पड़ा परिसर, चल रहे स्कूल कोलेज में खाली पड़ा परिसर जो प्रयोग में ना आता हो |
Ø  यदि बिल्डिंग परिसर किराये का है तो मालिक व् किरायेदार के मध्य निर्धारित समयसीमा का उपयुक्त किरायानामा देना आवश्यक है |
Ø  केन्द्र का रजिस्ट्रेशन शुल्क 12000 रूपये है जो नॉन रिफंडेबल होगा व् वार्षिक मोनिटर शुल्क 8000 रूपये होगा |

योजना केंद्र को सीट आवंटन प्रणाली

Ø सीट आवंटन अथवा टारगेट एलोकेशन केंद्र की ग्रेडिंग जैसे परिसर का क्षेत्रफल, प्रशिशकों की संख्या, कक्षाओं का क्षेत्रफल, कक्षाओं की संख्या एवं प्रतिदिन प्रशिक्षण का समय, के अनुसार 6 व् 12 महीनों के लिए किया जा सकता है प्रथम तिमाही के लिए केन्द्र के निरिक्षण के पश्चात सीट आवंटित की जाएँगी | जिसके पश्चात केन्द्र के मासिक अनुपालन की समीक्षा व् तिमाही प्रदर्शन की समीक्षा, सफलता पूर्वक प्रशिक्षण, प्लेसमेंट होने पर अगले तिमाही के लिए सीट आवंटित की जायेंगी|

मौद्रिक भुगतान

Ø योजना के तहत केन्द्रों द्भारा प्रशिक्षण पर होने वाला खर्च सरकार द्भारा मौद्रिक भुगतान के रूप में तीन हिस्सों में दिया जायेगा जो निम्न प्रकार सीधे प्रशिक्षण प्रदाता (ट्रेनिंग प्रोवाइडर) के बैंक खाते में जमा होगा –
·        मान्य उम्मीदवारों के अनुसार बैच के प्रारंभ होने पर – 30%
·        प्रशिक्षुओं के सफलतापूर्वक प्रमाणीकरण(सर्टिफिकेशन) पर – 50%
·        नियुक्तिओं के पश्चात – 20%
Ø  बेसिक दर : प्रशिक्षण हेतु प्रति उम्मीदवार मिलने वाला मौद्रिक भुगतान 28.9 रूपये, 34.70 रूपये, 40.40 रूपये प्रति घंटा, क्षेत्र एवं जॉब रोल के अनुसार दिया जायेगा |
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना केन्द्र खोलने की प्रक्रिया :

Ø  योजना केन्द्र खोलने के लिए एक चरणबद्ध प्रक्रिया से गुजरना होता है वर्तमान में केंद्र सरकार द्भारा संचालित समस्त शिक्षण योजनाओं में सर्वप्रथम ट्रेनिंग प्रोवाइडर बनना आवश्यक है जो अपनी देखरेख में ट्रेनिंग सेंटर संचालित कर सकता है |
Ø  ट्रेनिंग पार्टनर बन जाने के पश्चात ट्रेनिंग सेंटर (प्रशिक्षण केन्द्र) की मान्यता प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन किया जायेगा |

फ्रेंचाइजी व्यवस्था :

Ø  प्रत्येक ट्रेनिंग प्रोवाइडर अपने द्भारा बनाए गए केन्द्रों की देख रेख व् संचालन का स्वयं जिम्मेदार होगा | केवल ट्रेनिंग प्रोवाइडर दूसरे प्रशिक्षण केन्द्र खोल सकता है प्रशिक्षण केन्द्र दूसरे प्रशिक्षण केन्द्र नहीं चला सकता|

Ø  प्रशिक्षण केन्द्र व् ट्रेनिंग प्रोवाइडर आपसी सहमती से कार्य करेंगे , उनके मध्य किसी भी प्रकार की व्यवस्था , वाद विवाद से एन एस डी सी का कोई लेना देना नहीं होगा|
Ø  प्रत्येक फ्रेंचाइजी केन्द्र को एन एस डी सी द्भारा निर्धारित मान्यता व सम्बद्धता, प्रक्रिया से गुजरना होगा |




महत्वपूर्ण आधिकारिक लिंक :

Contact for pmkvy frenchisee




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